शामली। अपर दोआब चीनी मिल पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छह लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी में हुई शिकायत की केंद्र व उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जिला प्रशासन की टीम ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट में चीनी मिल की पानी निकासी मानकों के विपरीत मिली। साथ ही मिल से उड़ने वाली छाई से भी प्रदूषण मिला।
एनजीटी में सत्यपाल सिंह की ओर से शिकायत में एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय व उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन शामली की ओर से 24 नवंबर 2021 को निरीक्षण कर जांच की गई। समिति की जांच रिपोर्ट में चीनी मिल की दीवारें ऊंची न होने के कारण छायी से प्रदूषण होता मिला था। चीनी मिल पर छह लाख 90 हजार रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं जल अधिनियम-1974 यथासंधोधित की धारा-33ए के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है। साल 2021 में हो चुका पांच लाख 40 हजार का जुर्माना
शामली चीनी मिल के आसपास रहने वाले नागरिकों को मिल के प्रदूषण से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोजाना छतों पर मिल की छाई व बैगास से प्रदूषण फैलना आम बात है। मिल के आसपास की कालोनी के लोगों की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रकरण की जांच की थी। जनवरी-2021 में भी शिकायत सही मिलने पर मिल पर पांच लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया गया था। इन्होंने कहा..
संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट व कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच के आधार पर चीनी मिल पर छह लाख 90 हजार रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया है।