गाजियाबाद. गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग और मंदिरों के 500 मीटर एरिया में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया। DM ने कहा, कांवड़ यात्रा मुख्य मार्ग, प्रसिद्ध दूधेश्वर मंदिर और जनपद के अन्य मुख्य मंदिरों के 500 मीटर दायरे में संचालित मीट की दुकानों और नॉनवेज होटलों को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
यह आदेश 18 जुलाई से लागू होकर 27 जुलाई की सुबह तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट अथवा क्षेत्रीय थानाध्यक्ष उक्त दुकानदार पर सख्त कार्रवाई करेंगे।
बता दें कि गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग मेरठ रोड पर कस्बा मोदीनगर से शुरू हो जाता है। यहां मोदीनगर, मुरादनगर, दुहाई, मेरठ तिराहा, पाइप लाइन रोड, लोनी में दिल्ली-सहारनपुर रोड पर सर्वाधिक कांवड़िए निकलते हैं। इन मार्गों पर बड़ी तादात में मीट की दुकानें हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें खुली रहने से विवाद की आशंका बनी रहती है।
एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने शनिवार को राजनगर एक्सटेंशन चौराहा से गंगनहर पटरी तक भ्रमण करके कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि एनएच-58 पर जलालपुर गांव के कट पर बैरीकेडिंग नहीं लगी है। सरस्वती विहार कॉलोनी के नुक्कड़ पर लगे ट्रांसफार्मर को फेंसिंग से कवर नहीं किया गया है। कई और जगह भी उन्होंने बैरीकेडिंग लगी नहीं पाई।