लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों का 1 अप्रैल 2023 से पहले का बकाया है उसके लिए भी एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमे 30 प्रतिशत मूलधन जमा करना होगा।
उसके पश्चात एक मुश्त धनराशि जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज में छूट, 3 किश्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत छूट और 6 किस्तों में जमा करने पर 80 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी।
जो किसान 30 जून तक उक्त योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर पूर्व का बिल जमा नहीं करेंगे उनको फ्री निर्धारित यूनिट 1300/1045 क्षेत्रानुसार का लाभ नहीं मिलेगा।