मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगी/सामान्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तथा आगामी दिनों में छठ पूजा पर्व, गुरूनानक जयन्ती, कार्तिक पूर्तिमा, गुरू तेगबहादुर शदीद दिवस, क्रिसमस डे आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवॉछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।
उन्होंने बताया की इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस(कोविड-19) से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु प्रयास जारी है इस परिप्रेक्ष्य में सर्म्पूण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 15 जनवरी 2021 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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— ASB NEWS INDIA (@asbnewsindia) November 17, 2020