शामली। नगरपालिका अध्यक्ष अरविंद संगल ने कहा कि नगर क्षेत्र में अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति सेफ्टी टैंकर को नालाें में खाली करता पाया जाता है तो उससे पालिका एक लाख रुपये जुर्माना वसूल करेगी। उन्होंने बताया अगर किसी नागरिक को सेफ्टी टैंक खाली कराना है तो पालिका में निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद कटवा सकता है।
पालिकाध्यक्ष ने मंगलवार को बताया अमृत योजना के तहत 32 केएलडी एफएसटीपी गांव लिलौन खेड़ी में स्थापित किया गया है। एफएसटीपी पर मशीन से सलज व पानी अलग किया जाता है। सलज को सुखाकर खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा और पानी को साफ कर सिंचाई के प्रयोग में लाया जा सकेगा। उन्होंने बताया अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपने सेफ्टी टैंकर को खाली करने के लिए पालिका के एफएसटीपी प्लांट पर लाता है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर क्षेत्र शामली में प्राइवेट व्यक्ति यदि कोई सैफ्टी टैंकर नालों में खाली करते हुए पाया जाता है, तो उस पर नगर पालिका की तरफ से एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया अगर कोई नागरिक अपना सेफ्टी टैंक खाली कराना चाहता है तो वह छोटा टैंकर प्रति चक्कर 600 रुपये और और बड़े टैंकर का प्रति चक्कर एक हजार रुपये शुल्क सफाई विभाग में जमा कर रसीद कटवा सकता है। मंगलवार को इस योजना की प्रथम रसीद सुधीर रुहेला निवासी मोहल्ला शांतिनगर के नाम काटी गई। इसके बाद पालिकाध्यक्ष ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर सभासद रोबिन गर्ग, अनिल उपाध्याय, संजय उपाध्याय, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राखी यादव, राजीव मलिक, लक्ष्मण सिंह, शशिकांत पाहीवाल, दीपक चंद्रा आदि मौजूद रहे।