मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 9 साल की बालिका से रेप करने वाले रिश्ते के ताऊ को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बाजार घुमाने के बहाने रास्ते से ले गया था पीड़िता को
विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि बुढाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 9 वर्षीय बालिका से खेत में ले जाकर रेप किया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 जून 2018 को उसकी 9 वर्षीय बेटी अपने चाचा को पैठ बाजार में पानी बतासे देने जा रही थी। बताया कि रास्ते में उसे संदीप पुत्र बाबूराम निवासी सराय सिंघावली अहीर जिला बागपत मिला। बताया कि संदीप बालिका को अपने साथ बाजार घुमाने ले गया। जहां उसने उसे एक जींस दिलाई। उसके बाद वह उसे एक खेत में ले गया जहां उसके साथ रेप किया। बालिका ने घटना के बारे में जानकारी दी। बताया कि आरोपित रिश्ते में बालिका का ताऊ लगता है।
विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई मुकदमे की सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट 2 के जज एडीजे बाबूराम के समक्ष हुई। बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट के सामने 4 गवाह पेश किये। बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने रेप के आरोपित संदीप पुत्र बाबूराम को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।