नई दिल्ली. अगर आप दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप सड़क यातायात के नियमों का पालन करें। इसमें एक नियम है ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाना, क्योंकि इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। वहीं, आप जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं वो लगभग 20 साल के लिए वैलिड होता है। ऐसे में आपको इसे रिन्यू भी करवाना पड़ता है। आरटीओ के मुताबिक, डीएल की वैलिडिटी खत्म होने के 30 दिन के अंदर ही इसे रिन्यू करवा लेना चाहिए। वरना आपको दोबारा से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से कैसे अपने डीएल को कैसे रिन्यू करवाएं। आप अगली स्लाइड्स में इसका प्रोसेस जान सकते हैं…
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया है और आप इसे ऑनलाइन तरीके से रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक Parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना है।
फिर आपको यहां पर अपने राज्य को चुनना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको ‘लाइसेंस रिन्यू’ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियों को दर्ज कर दें।
अब बारी है दस्तावेज अपलोड करने की। आपको बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि दस्तावेज यहां अपलोड कर देने हैं। साथ में आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होते हैं।
इसके बाद आपको फीस जमा करनी है, जिसे आप ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं। फिर डीएल रिन्यूअल की फीस जमा होने के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपका डीएल रिन्यू हो जाता है।