नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए घोषणा कर दी थी कि बिना ब्लेंड किए गए पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा. इसके लिए कंपनियों को 30 सितंबर का समय दिया था, लेकिन मियाद खत्म होने के दिन ही मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. इसमें बताया गया है कि खास तरह के पेट्रोल-डीजल खरीदने पर कस्टमर को ज्यादा पेमेंट करना होगा. क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं.
पेट्रोल के साथ अगर इथेनॉल को मिला दिया जाए तो उसे ब्लेंडेड फ्यूल कहते हैं. इथेनॉल एक बायो फ्यूल होता है जो जलने पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता. भारत सरकार इस फ्यूल को चलन में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है. इसी वजह से सरकार 1 अक्टूबर से बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल पर टैक्स लगाने वाली थी. लेकिन अब सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया है. यानी इस दिन से बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा होगा. अगर आप 1 नवंबर या उसके बाद किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाएं तो ध्यान रखें, बिना इथेनॉल का पेट्रोल आपको ज्यादा मंहगा पड़ेगा.
इस साल बजट पेश करते समय डीजल पर भी 2 रुपये ज्यादा टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी. इसके लिए भी समय सीमा 1 अक्टूबर ही थी. लेकिन, अब सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाकर 1अप्रैल 2023 कर दी है.
फिलहाल सरकार पेट्रोल पर ₹1.40 प्रति लीटर की दर से मूल उत्पाद शुल्क वसूल रही है. 1 नवंबर से बिना इथेनॉल या मेथनॉल वाले पेट्रोल पर ₹3.40 प्रति लीटर की दर से टैक्स लगाया जाएगा. इसी तरह, डीजल पर ₹1.80 प्रति लीटर की दर से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है, 1 अप्रैल 2023 से बिना इथेनॉल या मेथनॉल वाले डीजल पर ₹3.80 प्रति लीटर की दर से टैक्स लगाया जाएगा.