शामली। अवैध संबंधों में बाधक बनने पर युवक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह वारदात साढ़े चार साल पहले हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान ने बताया कि गढ़ीपुख्ता थानाक्षेत्र के गांव मालैंड़ी निवासी राजेश ने अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर 2 जून 2018 की रात को पति धर्मवीर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपितों ने शव को दरवाजे पर लटका दिया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें दम घुटने से मौत होना बताया गया था।
धर्मवीर के छह वर्षीय पुत्र ने पूरी घटना को देख लिया था। बच्चे ने करीब चार-पांच दिन बाद घटना अपने दादा को बताई। इसके बाद धर्मवीर के पिता ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध थाने पर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में कोर्ट के आदेश पर सीआरपीसी 156/3 के तहत गढ़ीपुख्ता थाना पुलिस ने राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने पर दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य के न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 11 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। सोमवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावलियों का गहन अवलोकन करने के बाद राजेश व उसके प्रेमी प्रदीप को धर्मवीर की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व चालीस-चालीस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने कोर्ट ने दोनों दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।