खतौली. मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव कराए जाने को लेकर आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महानाने खतौली विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन बीते सोमवार को जारी किया था। सीट के रिक्त होते ही चुनाव आयोग ने इलेक्शन कराए जाने का ऐलान कर दिया। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा पर वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी।
आजम खान के बाद यूपी के एक और विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता कर दी गई। पिछले दिनों कोर्ट ने विधायक को दो-दो साल की सजा सुनाई थी, हालांकि विधायक को तुरंत जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की कार्यवाई की गई। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। इससे पहले सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान को भी इसी तरह के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी। अब यहां उपचुनाव होना तय माना जा रहा है।
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कवाल में सचिन और गौरव की हत्या के अगले दिन दो पक्षों के बीच हुए बवाल में नामजद खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया था। एडीजे कोर्ट ने इन सभी को दो-दो साल कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को 25 25 हजार रुपये के बंधपत्र पर जमानत दे दी थी। साक्ष्य के अभाव में 15 आरोपियों को बरी कर दिया गया है जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई।
अधिवक्ता के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया, जबकि इन सभी को धारा 307 के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दो-दो साल की कारवास एवं 10 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अस मामले में 15 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। विधायक विक्रम सिंह के अधिवक्ता भरतवीर अहलावत ने बताया कि उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी
27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद 28 अगस्त की शाम कवाल में तोड़फोड़ एवं मारपीट हुई थी। बाद में 29 अगस्त को दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इस मामले में जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों को आरोपी बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष व सांसद जयंत चौधरी ने खतौली विधायक की सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिख लिखा था। जयंत ने कहा था कि न्याय की लेखनी का रंग एक-सा होता है, भिन्न-भिन्न नहीं। उन्होंने कहा है कि स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में हेट स्पीच मामले में सपा नेता मो. आजम खां की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। जबकि एक अन्य मामले में इसी कोर्ट ने 11 अक्तूबर को विक्रम सैनी को भी दो साल की सजा सुनाई लेकिन उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया गया।