प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बडी खबर आई है। लम्बे समय से चुनावों का इंतजार कर रहे प्रधान पद के प्रत्याशियों के इंतजार की घडियां अब समाप्त होने वाली हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का निर्धारण करने का आदेश देने के साथ ही पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने की आखिरी तारीख भी तय कर दी है। हाईकोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
नीचे क्लिक कर जानें हाईकोर्ट ने किस तारीख तक चुनाव कराने के दिए हैं निर्देश
Page 1 of 2