मुजफ्फरनगर। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 1 ने 8 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2015 में भोपा क्षेत्र में एक महिला की मौत हो गयी थी। उसके पिता ने आरोपी अफरोज उर्फ आलम निवासी खेडी फिरोजाबाद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 1 के न्यायाधीश सुमित पंवार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए 8 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार ने कोर्ट में पैरवी की।