मुजफ्फरनगर। हरियाणा से हरिद्वार जा रही तीर्थ यात्रियों की बस के चालक की हत्या कर लूट करने वाले गैंग के आरोपी को गैंगेस्टर एक्ट में साढ़े सात साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम ने फैसला सुनाया।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि हरियाणा के सिरसा निवासी मदन लाल साल 2014 में अपनी बस में यात्रियों को लेकर हनुमानगढ़ हरियाणा से हरिद्वार जा रहे थे। बस जब रात करीब ढाई बजे चरथावल थाना क्षेत्र में हैबतपुर पहुंची, तो बदमाशों ने जबरन बस को रुकवाने का प्रयास किया।
खतरा भांपते ही ड्राइवर हनुमानगढ़ निवासी सुखराम ने बस को तेजी से पीछे की और चला दिया। बदमाशों ने ने ड्राइवर पर तमंचों से फायर कर ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया और बस में बैठे यात्रियों को आतंकित कर लाखों रुपये लूट कर फरार हो गए थे।
इसके अलावा महादेव ढाबे पर रात तीन बजे बदमाश खाना खा रहे ट्रक चालकों को तमंचों से आतंकित कर हजारों रुपये लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बघरा निवासी जावेद, मेरठ के सरूरपुर निवासी इरशाद, देवबंद निवासी सचिन उर्फ चौटाला और कुल्हेड़ी निवासी मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर दोनों घटनाओं का खुलासा किया था।
तत्कालीन थानाध्यक्ष मुनेंद्र सिंह ने इन अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया। अभियुक्त इरशाद को पहले ही सजा हो चुकी है। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश बाबू राम ने अभियुक्त जावेद को सात साल पांच माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।