मुज़फ्फरनगर। अभियोजन के अनुसार 15 जनवरी 1999 को वादी नरेश कुमार त्यागी पुत्र सत्यप्रकाश त्यागी निवासी बरला द्वारा थाना छपार पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त शाहनवाज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बरला थाना छपार द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई दिनेश त्यागी की गोली मारकर हत्या करने की घटना की गयी है। थाना छपार पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 12/1999 धारा 302,34,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी
थाना छपार पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहनवाज उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध 2 अप्रैल 1999 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी थाना छपार के स्तर से पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक कुलदीप कुमार तथा पैरोकार दिनेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे कोर्ट नं0-10 द्वारा धारा 302,34,506 भादवि के अन्तर्गत आरोपी शाहनवाज को आजीवन कारावास तथा 5,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।