आगरा। आगरा में एवाई सीरीज तक के ऐसे प्राइवेट वाहन जो 15 साल पुराने हो चुके हैं, डीजल लोडर आटो और ग्रामीण क्षेत्र रुट के परमिट वाले आटो शहरी सीमा जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही उनकी जानकारी आरटीओ कार्यालय को हो जाएगी। ऐसे वाहन किसी भी सूरत में आरटीओ की तीसरी नजर से बच नहीं पाएंगे। अलर्ट माड्यूल के जरिए उन्हें ट्रैस कर लिया जाएगा, इसके साथ ही उनका चालान कट जाएगा।
अलर्ट माड्यूल को नगर निगम के सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है। अगर आपका वाहन 15 साल पुराना है, तो गलती से भी शहरी सीमा में प्रवेश न करें। नहीं हो चालान के साथ ही वाहन को सीज किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे सभी वाहनों को आरटीओ कार्यालय में अलर्ट माड्यूल सिस्टम में दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरों की नजर में आएंगे तो सिस्टम के जरिए अलर्ट मिल जाएगा। जिसके आधार पर चालान कर दिया जाएगा। ठीक ऐसा ही सिस्टम डीजल लोडर आटाे और ग्रामीण क्षेत्र के परमिट वाले आटो के साथ होगा। ग्रामीण क्षेत्र के परमिट वाले आटो चार बार से अधिक शहरी सीमा में देखे गए तो पांचवीं बार पकड़े जाने पर परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
इतनी संख्या में हैं वाहन
डीजल लोडर – 3500
ग्रामीण क्षेत्र में परमिट वाले आटो 322431 हजार
एवाई सीरीज तक के प्राइवेट वाहन, ग्रामीण रुट परमिट वाले आटो और डीजल लोडर शहरी सीमा प्रतिबंधित हैं। अगर वे पकड़ में आते हैं तो उनके विरुद्ध सिस्टम के जरिए कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद कुमार, आरटीओ प्रशासन