बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए शमीम को तीन वर्ष छह माह के करावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से सात हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना हल्दौर के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। 12 जनवरी 2018 को स्कूल की छुट्टी के बाद घर आ रही थी, तभी शमीम निवासी खारी उसकी बेटी को पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। साथ ही जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठने का प्रयास किया। किसी तरह लड़की बचकर घर पहुंची। इस मामले में दोषी शमीम निवासी खारी को सजा सुनाई है।