लखनऊ। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज के एफआई टावर के नौ और खरीदारों की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। इन लोगों ने एलडीए के फ्लैट के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
कमिश्नर की सुनवाई में यह अपीलें पोषण योग्य नहीं मिली। अभी कमिश्नर की अदालत से इस संबंध में आदेश नहीं जारी हुआ है। मौके पर मौजूद एलडीए के वकीलों ने बताया कि सभी अपील खारिज हो गई हैं।
मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज के एफआई टावर को एलडीए ध्वस्त कर रहा है। बीच में लोगों ने हाईकोर्ट में रिट की थी। न्यायालय ने एलडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर की कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील करने को कहा था। जिसके चलते 20 फ्लैट ओनर्स ने कमिश्नर के यहां अपील की थी।
11 मामलों की सुनवाई कमिश्नर की कोर्ट में 28 दिसंबर को हुई और नौ प्रकरणों की सुनवाई 29 दिसंबर को हुई। दोनों मामलों में लोगों को कमिश्नर की कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। क्योंकि बिल्डर ने मानचित्र के विपरीत एफआई टावर में दो मंजिल अधिक बनाया था। इसका नक्शा 6 मंजिल तक पास था।
लेकिन बिल्डर ने सातवीं व आठवीं मंजिल भी बना दी थी। ऊपर पेंट हाउस तथा गर्ल्स हॉस्टल भी बना दिया था। इसी अवैध हिस्से में लोगों के फ्लैट हैं। एलडीए ने बीते रविवार को इसे गिराने का काम शुरू कराया था। कमिश्नर की कोर्ट से उनके फैसले के संबंध में शनिवार को आदेश जारी होने की उम्मीद है। कमिश्नर की कोर्ट से खारिज होने के बाद अब एलडीए यहां के अपार्टमेंट ध्वस्त करेगा।
आसमा खातून, सोफिया बानो, सबीना परवीन, मोहम्मद तौकीर सिद्दीकी, आमना अंसारी, सैयद रिजवान हैदर, सबीहा करीम, संजय भाटिया, आफरीन इमरान, मोहम्मद अहमद खान, सैयद अहमद, आरिफ सिद्दीकी, मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी, तजीन फातिमा, यूनिक मैकेनिकल वर्क, मोहम्मद फैसल सिद्दीकी, सैयद बाकर हादी, अर्शिया खान तथा यासमीन इकबाल के मामलों की सुनवाई 28 व 29 दिसंबर को कमिश्नर की कोर्ट में हुई।