नोएडा। तीन वर्ष पहले थाना सेक्टर-49 से 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो-द्वितीय) ने बरौला के अंकित पासवान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगा

घटना 19 मार्च 2021 की है। थाना क्षेत्र निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ड्यूटी पर गया था। शाम को लौटा तो पाया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल से वापस नहीं आई है। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी भी लापता है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो) चवन पाल सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। किशोरी को आरोपी के पास से भंगेल से बरामद किया गया। किशोरी ने बयान दिया कि आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर पिलाया था। इसके बाद वह बेहोश हो गई और उसने अपने आप को गुरुग्राम में पाया। आरोपी ने शादी का दबाव बनाया। इन्कार करने पर उसके साथ दुष्कर्म किया।