कानपुर : फजलगंज में पीड़िता ने अर्जुन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस न अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकी और न ही उसके उस मोबाइल को बरामद कर पाई, जिसमें पीड़िता का कथित अश्लील वीडियो है।
कानपुर में फजलगंज पुलिस ने नशीला इंजेक्शन लगाकर किशोरी संग दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने के मामले में फरार चल रहे जिम ट्रेनर को चकेरी से गिरफ्तार कर लिया। उस पर किशोरी के साथ शारीरिक शोषण करने के साथ ही धोखा देकर फोटो खींचने और नशे में करके शादी करने का आरोप था।
थानाप्रभारी फजलगंज सुनील सिंह ने बताया कि इलाके की रहने वाली किशोरी ने पिछले साल एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि फजलगंज स्थित एचएच जिम जाते वक्त उसकी मुलाकात वहां के ट्रेनर अर्जुन सिंह से हुई थी। अर्जुन ने इसका फायदा उठाते हुए प्रोटीन पाउडर खाने की सलाह दी।
इस दौरान उसने फिटनेश के इंजेक्शन के बहाने उसे नशीला इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म किया। उसके साथ अश्लील तस्वीरें भी खिंचवाईं। अर्जुन सिंह दो बच्चों का पिता है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ रखा है। पीड़िता का आरोप था कि इस दौरान अर्जुन सिंह ने अपनी माता-पिता से मिलवाया।
कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। नशीली दवा देकर मानसिक विक्षिप्त कर दिया और कूटरचित प्रमाणपत्र तैयार कराकर जबरदस्ती शादी कर ली। शादी के दौरान वह नशे में थी। एक रिसेप्शन भी हुआ, जिसमें अर्जुन के परिवार वाले शामिल थे।
पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने कभी उसके इलाज के नाम पर तो कभी दूसरे मदों में लाखों रुपये लिए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। 12 मार्च 2023 को आरोपी अर्जुन अपने दो साथियों के साथ आया और उनके साथ मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा, फिर पूछताछ कर छोड़ दिया एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अर्जुन सिंह की तलाश कर रही थी।
फजलगंज में पीड़िता ने अर्जुन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस न अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकी और न ही उसके उस मोबाइल को बरामद कर पाई, जिसमें पीड़िता का कथित अश्लील वीडियो है।
आरोप है कि विवेचना के नाम पर विवेचक ने पीड़िता का मोबाइल जब्त कर लिया और उसे बतौर साक्ष्य केस डायरी का हिस्सा बना दिया। इसके खिलाफ पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पाया कि आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विवेचक ने पीड़िता का मोबाइल लेकर उसे केस डायरी का हिस्सा बना दिया।
पीड़िता का मोबाइल अपराध में प्रयोग नहीं किया गया था। इस पर कोर्ट ने विवेचक से व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर पूछा था कि आरोपी के बजाय पीड़िता का मोबाइल लेकर केस डायरी का हिस्सा क्यों बनाया गया। जवाब में बताया गया कि आरोपी की गिरफ्तारी न हो सकने के कारण उसका मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।