हरिद्वार . अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर अलग-अलग फर्मों पर सवा सात लाख का जुर्माना लगाया है। एडीएम की कोर्ट से जुर्माने की यह कार्रवाई विशाल मेगा मार्ट समेत सात फर्मों पर मात्र दो महीने की सुनवाई में की गई है।
शहर के क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने बताया कि 12 मार्च 2021 में रानीपुर मोड़ स्थित विशाल मेगा मार्ट से मैदा के सैंपल के लिए गए थे। ये सैंपल जांच में फेल पाए थे। इसके अलावा छह अप्रैल 2021 को शहर से गुजर रही एक वैन से क्रीम और पनीर के सैंपल लिए गए थे। तीनों सैंपल जांच में फेल पाए जाने पर मार्च 2022 को अपर जिलाधिकारी बीएस बुदियाल की कोर्ट में वाद दायर किया गया था। जिसमें कोर्ट की ओर से रानीपुर मोड़ के निकट स्थित विशाल मेगा मार्ट को चलाने वाली फर्म एयर प्लाजा रिटेल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विशाल मेगा मार्ट के डिस्ट्रीब्यूटर वाजीपुर गुड़गांव हरियाणा पर 50 हजार, विशाल मेगा मार्ट की मार्केटिंग कंपनी उद्योग विहार गुड़गांव हरियाणा और सांवरिया इंडस्ट्रीज सैंडल हरदोई उत्तर प्रदेश पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, क्रीम और पनीर का सैंपल फेल होने पर नकुल कुमार रतनपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पर 50 हजार, मंगत सिंह स्वरूप नगर पश्चिमी दिल्ली पर दो लाख और परफेक्ट मिल्क प्रोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मेरठ रोड मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पर दो लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है।