चण्डीगढ़. अगर आपके घर में भी कोई बेटी है तो अब से आपको सरकार की ओर से आर्थिक सहायत दी जाएगी. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी राज्य की जनता के लिए कई सरकारी स्कीम चलाई जाती हैं. आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसमें सरकार राज्य की बेटियों को हर साल 5000 रुपये देगी.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

आपको बता दें राज्य सरकार की इस स्कीम का नाम हरियाणा लाडली योजना है. इस योजना का फायद उन लोगों को मिलेगा, जिनके 2 बेटियां हैं. इसके साथ ही आपकी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ होना चाहिए. इससे पहले पैदा हुई बेटियों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.

18 साल पूरा होने के बाद मिलेगा पैसा

बेटी को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी. आपकी बेटी की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाएगी तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे.

हरियाणा लाडली योजना के लिए किन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत-
आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
जन्म प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो
मां-बाप का पहचान पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र

हरियाणा लाडली योजना के लिए कौन कर सकता है अप्लाई-
आवेदक हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए
जिन माता पिता के दो बेटी हैं उन्हे ही इस योजना का फायदा मिलेगा
राज्य की गरीब परिवार की बेटी को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी
आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है

कहां से कर सकते हैं अप्लाई?
आप लाडली बेटी योजना के लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते है. इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं.

टोल फ्री नंबर पर कर लें संपर्क
इस योजना के बारे में अधिक जानकरी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकते है – 1800229090