नई दिल्ली: भीमराव अंबेडकर को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था. इसी दौरान धक्का मुक्की भी हुई जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल गए. अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भाजपा ने मामला दर्ज करवा दिया है.
राहुल गांधी पर जानबूझकर शारीरिक हमले करने का आरोप लगाया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत उनके खिलाफ शिकायत की गई है. बता दें इसमें धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास लेकर लगाई जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं. इस मामले में कितनी सजा हो सकती है.
राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी अटेंप्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज करवाया गया है. बता दें इस धारा के तहत दर्ज किए गए केस काफी गंभीर होते हैं. इस धारा के तहत लगाए गए आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं. तो ऐसे में 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है.
अगर इस तरह के केस में पीड़ित को गंभीर चोट लग जाती है. तो फिर यह सजा आजीवन कारावास और जुर्माने में बदल सकती है. आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 संज्ञेय और गैर जमानती है. यानी इसके तहत अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत नहीं मिल पाती.
देश के गृह मंत्री ग्रह अमित शाह के भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष के सासंदों की ओर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. इसी दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सांसदों की धक्का मुक्की हो गई. इस दौरान भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए.
इसके बाद दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया. प्रताप सारंगी ने संवाददाताओं से बातचीत दौरान कहा ‘राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मुझ पर गिर गए और मैं घायल हो गया.’ बता दें इसी मामले को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया है.