रामपुर। डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने सोमवार को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन दोषियों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली पर अदालत शनिवार को दोष सिद्ध कर चुकी थी।
डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान वर्ष 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था। आजम खां को आपराधिक षड़यंत्र का आरोपी बनाया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चार मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को कोर्ट ने आजम खां समेत उक्त चारों को दोषी करार दिया। सोमवार को सुनवाई करते हुए आजम खां को सात साल तथा अन्य तीन को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आरोपी बनाए गए सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान समेत जिबरान नासिर, फरमान नासिर साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए थे। सपा नेता आजम खां सीतापुर, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां बिजनौर जेल में हैं।