बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने फिरौती के लिए 13 वर्षीय वासु का अपहरण कर हत्या करने में ममेरे भाई राजकुमार और उसके दो साथियों राहुल व लोकेश को आजीवन कारावास एवं तीन लाख 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से तीन लाख रुपये बच्चे के पिता सुनील कुमार को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार गांव रामपुर बकली निवासी सुनील कुमार ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 13 वर्षीय बेटा वासु एएन इंटरनेशनल स्कूल नूरपुर रोड बिजनौर में कक्षा सात में पढ़ता है। 14 जुलाई 2016 को रोजाना की तरह सुबह रिक्शा में स्कूल गया था। मगर, स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा। उसने शक जताया कि उसके बच्चे को रिक्शा चालक महबूब ने किसी परिचित व्यक्ति के साथ गायब कर दिया है।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने महबूब से पूछताछ की। उसने बताया कि वासु को उसके रिश्तेदार बताने वाला एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ले गया है। पुलिस विवेचना में पाया गया कि सुनील के भांजे राजकुमार निवासी गांव मोहंडिया ने फिरौती के लिए अपने वासु का अपहरण किया था। 10 लाख की फिरौती मांगी। मांग पूरी न होने पर राजकुमार ने राहुल, लोकेश एक अन्य के साथ मिलकर वासु की हत्या कर दी और शव छुपा दिया।

राजकुमार की निशानदेही पर 27 अगस्त 2016 को बाकपुर के जंगल से बच्चे का कंकाल बरामद किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में पाया कि राजकुमार, राहुल, लोकेश ने वासु का अपहरण फिरौती के लिए संयुक्त रूप से किया और उसकी हत्या कर दी। अदालत में इस मामले में राजकुमार, राहुल, लोकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।