मुजफ्फरनगर दंगे के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर दो अंजनी कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद फैसले के लिए नौ मई की तिथि नियत कर दी है।
वर्ष 2013 को फुगाना थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला के साथ तीन आरोपियों ने दुष्कर्म किया था। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की सुनवाई अदालत में रोजाना चल रही थी। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई।
बताया गया कि पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुजफ्फरनगर आकर प्रकरण में पैरवी की। एसआईटी ने विवेचना के बाद आरोपी कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान कुलदीप की मौत हो गई। दंगे के विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने नौ मई फैसले के लिए सुरक्षित की है।