मुजफ्फरनगर। कुख्यात विक्की त्यागी की हत्या के आरोपी सौरभ मलिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। शासन से अंतरित की गई सीबीसीआईडी की विवेचना में मुख्य आरोपी सागर मालिक के भाई सौरभ मलिक का नाम केस में आया था।
करीब नौ साल पहले पेशी के दौरान कुख्यात विक्की त्यागी की हत्या के मामले में शामली के बहावड़ी गांव निवासी सागर मलिक और उसके भाई सौरभ मलिक समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। आरोपी सौरभ मलिक जेल में बंद है। बचाव पक्ष की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यही नहीं ट्रायल कोर्ट को मुकदमे को यथासंभव जल्द निस्तारण के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि केस में शामिल आरोपी चाहे जेल में हों या फिर जमानत पर बाहर, यदि सुनवाई के दौरान सहयोग नहीं करते तो जमानत खारिज करने का मजबूत आधार माना जाएगा।
करीब नौ साल पहले 16 फरवरी 2015 को जिला कारागार से पुलिस सुरक्षा में विचाराधीन बंदी विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की को अदालत में लाया गया था। अधिवक्ता की वेशभूषा में पगड़ी बांधे हमलावर ने कठघरे में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर विक्की त्यागी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मौके से पिस्टल के साथ आरोपी सागर मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की पहली रिपोर्ट गारद में शामिल सिपाही संत कुमार ने थाना नई मंडी में दर्ज कराई थी। दूसरी एफआईआर मृतक की माता सुप्रभा त्यागी ने थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई थी।