शामली। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2019 में झिंझाना क्षेत्र में इमरान मसूद निवासी थाना कुतुबगेट जिला सहारनपुर ने चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मामले में झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के बाद विवेचक ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। गुरुवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने आरोपित इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
बता दें कि इमरान मसूद विधानसभा चुनाव 2007 में सहारनपुर जनपद की मुजफ्फराबाद सीट से विधायक चुने गए थे। फिलहाल वह समाजवादी पार्टी में हैं।