मुज़फ्फरनगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदेश के अधिनस्त ज़िला जाज़ी अदालतों में मैनुअल कोर्ट डायरी की सुविधा समाप्त कर म डायरी मेन्टेन करने के आदेश दिए है जिस के अनुसार अब कोर्ट में वकील, मुंशी अपनी तारीख देखने के लिए कोर्ट डायरी की सुविधा से वंचित रहेगें वह म डायरी से ही अपने मुकदमे की तारीख देख सके गे हाइकोर्ट ने प्रदेश के समस्त ज़िलाज़ज़ों ओ निर्देश जारी कर पहली जनवरी 2021 से मैन्युअल डायरी मेन्टेन करने की व्यवस्था समाप्त करदी है इस के अलावा अब कोर्ट से जारी होनेवाले गिरफ्तारी वारन्ट,समन व नोटिस आदि की फीडिंग कंप्यूटर में होंगी और संबंधित विभाग उसे अपने स्तर से निकाल कर कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे उदाहरण के लिए किसी कोर्ट से जारी होनेवाल गिरफ्तारी वारन्ट कंप्यूटर में फीड होंगे और संबंधित थाना उसे अपने कंप्यूटर से निकाल कर एक्सीक्यूट करेंगे और रिपोर्ट कंप्यूटर से तामीली रिपॉर्ट प्रेषित कंप्यूटर से करेंगे इस नई व्यवस्था से जहां कोर्ट के आदेश जल्द तामिल होसकेगे वही भर्ष्टाचार में रोक लगने में सहायक होगी इस बीच ज़िला जजी के अधिनस्त सभी अदालतों ने हेर मुकदमे की फाइल की फीडिंग आरम्भ होगई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामलों से सम्बकन्धित कोर्ट फ़ाइल के अलावा म फ़ाइल भी मेन्टेन करने का निर्णय किया है उसी के तहत हर कोर्ट फ़ाइल की हरदिन सुनवाई के बाद दिन फीडिंग होगी म फ़ाइल में भी फाइलों में सभी डाक्यूमेंट्स , वकील पक्ष कर के नाम फीड किए जा रहे हैं यह कार्ये भी जल्द अपडेट होजाएगा इस से वकील ओर वाद करी घर बैठे अपनी फ़ाइल में डेट ओर आदेश का व्योरा मालूम कर सके गें इस से फ़ाइल गम होने कोई भी महतव डॉक्यूमेंट गम होने पर म फ़ाइल से दुबारा शामिल किया जसकेगा वही अपील में म फ़ाइल महत्वपूर्ण कार्ये करेगी।