बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने एकतरफा प्यार में कंप्यूटर शिक्षिका कोमल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में हत्यारोपी प्रशांत की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार मोहल्ला चौधरियान निवासी संगीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 26 वर्षीय पुत्री कोमल देव आरसीटी सेंटर में कंप्यूटर सिखाने की नौकरी करती है। तीन मई 2024 को सुबह उसकी पुत्री कोमल सेंटर पर पढ़ाने गई थी।
करीब 11 बजे उसे सूचना मिली कि कोमल को गांव शादीपुर निवासी प्रशांत ने जान से मारने की नीयत से पेट में गोली मार दी है। गंभीर घायल कोमल को इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रशांत, कोमल से एकतरफा प्यार करता था। वह उससे बातचीत नहीं करती थी। जिस कारण प्रशांत ने कोमल की हत्या की। कोर्ट ने एक तरफा प्यार में की गई कोमल की हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए प्रशांत की जमानत याचिका निरस्त कर दी।