बिजनौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश खुशतर दानिश ने राजवती दहेज हत्याकांड में मृतका के पति सुनील कुमार को 10 वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

शासकीय अधिवक्ता आनंद जिंघाला के अनुसार, लीला सिंह ने अपनी पुत्री राजवती की शादी वर्ष 2010 में सुनील कुमार निवासी मोहल्ला जोशियान, नहटौर से की थी। शादी में दिए दान दहेज से राजवती के ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। राजवती का पति सुनील कुमार व अन्य परिजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। जिस पर उसने 50 हजार रुपये मोटरसाइकिल के लिए दिए थे। फिर भी उसकी लड़की का उत्पीड़न जारी रहा।

वहीं एक मई 2013 को उसे किसी व्यक्ति ने फोन कर बताया कि तुम्हारी लड़की मौत हो चुकी है। जिस पर वह अपने परिजनों के साथ लड़की की ससुराल पहुंचा, वहां उसकी लड़की का शव पड़ा मिला। ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। इस मामले में सुनील कुमार, सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुरेश कुमार की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।

एडीजीसी मुकुल राठौर के अनुसार, अदालत ने राजवती के पति सुनील को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सुरेंद्र कुमार को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर दोष मुक्त कर दिया है।