नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई थी। संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई डिमांड को भी चुनौती दी है।

ED ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने संजय को 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में तीन दिन और रिमांड बढ़ा दी गई।

जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत हैं। वे हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे। जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे। जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इसके बाद कोर्ट ने ED की मांग पर संजय सिंह की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। रिमांड बढ़ाते हुए कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि, ED अदालत को बिना बताए संजय सिंह को कहीं नहीं ले जा सकती। दरअसल आप का आरोप था कि जांच एजेंसी संजय को दो बार किसी अनजान जगह ले गई थी। तब संजय ने सवाल किया था कि, उनका एनकाउंटर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा।

AAP विधायक दिलीप पांडे ने 11 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- उनकी पार्टी कोर्ट की शुक्रगुजार है कि उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि अनुमति के बगैर संजय सिंह को कहीं नहीं ले जा सकते, और मिलने के समय में कोई ऊंच नीच नहीं की जाएगी। ED बीजेपी की कोई रूल बुक फॉलो कर रही है, नहीं तो कोर्ट को इतना स्पष्ट लिखित में क्यों देना।

उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि अनुमति के बगैर संजय सिंह को कहीं नहीं ले जा सकते, और मिलने के समय में कोई ऊंच नीच नहीं की जाएगी। ED बीजेपी की कोई रूल बुक फॉलो कर रही है, नहीं तो कोर्ट को इतना स्पष्ट लिखित में क्यों देना पड़ता।

पांडे ने कहा- ED के ऊपर कौन बैठा है जो आधारहीन गिरफ्तारी करता है। संजय सिंह जी के परिवार को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार के मिलने का समय शाम 6-7 बजे होता है लेकिन परिवार को लंबा इंतजार करवाया जाता है।

इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। जिस पर ED ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।

जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।

ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लिमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।