जर्मनी. जर्मनी में एक महिला को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है। इसे आपराधिक ‘चोरी’ के मामले में कैटेगेराइज किया जा रहा है। यह एक महिला से जुड़ा इस तरह का पहला मामला है। स्थानीय मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी ड्यूश वेले ने इस बारे में रिपोर्ट दी है। कोर्ट ने महिला को यौन उत्पीड़न का तब दोषी पाया, जब उसने अपने पार्टनर को अंधेरे में रखकर उसके कॉन्डोम में छेद कर दिया। ऐसा बिना पार्टनर की जानकारी के किया गया। महिला को अपने साथी के कॉन्डोम को जानबूझकर छेद करने के लिए छह महीने की निलंबित सजा सुनाई गई है।
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में एक 39 साल की महिला शामिल है। उसके 42 वर्षीय व्यक्ति के साथ कैजुअल रिलेशन थे। दोनों पिछले साल ऑनलाइन मिले। फिर कैजुअल सेक्चुअल रिलेशनशिप में आ गए। हालांकि, चीजें तब बिगड़ीं जब महिला को पुरुष से भावनात्मक तौर पर जुड़ाव होने लगा। यह और बात है कि वह जानती थी कि पुरुष रिलेशनशिप में शायद बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं है। इसके बाद महिला ने गर्भवती होने के इरादे से अपने पार्टनर के नाइटस्टैंड में रखे कॉन्डोम में चुपके से छेद कर दिया। हालांकि, वह इसमें कामयाब नहीं हुई।
महिला ने बाद में उस पुरुष को यह कहते हुए मैसेज भेजा कि उसे विश्वास है कि वह गर्भवती है। इस महिला ने पुरुष को यह भी बताया कि उसने जानबूझकर कॉन्डोम को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुरुष ने अपने पार्टनर के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए। महिला ने स्वीकार किया कि उसने हेराफेरी का प्रयास किया है।
‘क्रिमिनल स्टील्थिंग’ का लगा है चार्ज
‘स्टील्थिंग’ शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पुरुष संभोग के दौरान चुपके से अपना कॉन्डोम हटा देता है। ऐसा पार्टनर को अनजान रखकर किया जाता है। लेकिन, पश्चिमी जर्मन शहर बेलेफेल्ड में इस मामले को ‘ऐतिहासिक’ कहा जा रहा है। कारण है कि पहली बार एक महिला ने ऐसा किया है।
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