लखनऊ: बाइक पर पीछे बैठने वाले की उम्र अगर चार साल से ज्यादा होने पर हेलमेट अनिवार्य है। पीछे बैठने वाले बच्चे से लेकर बड़े तक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे तो चालान होगा। इसके लिए पुलिस और आरटीओ प्रवर्तन जल्द ही संयुक्त अभियान भी चलाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार ही सबसे ज्यादा हताहत हो रहे हैं। इसमें भी 35 साल आयु वर्ग के युवा सबसे ज्यादा हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन जस्टिस एएम सप्रे ने परिवहन और पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को बैठक के दौरान जस्टिस एएम सप्रे को बताया कि नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कार्यालयों में भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना हेलमेट आने वाले कर्मियों को अनुपस्थित कर दिया जाए। जस्टिस एएम सप्रे ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के हेलमेट लगाने की अनिवार्यता का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही कहा कि पीछे बैठने वाले की उम्र चार साल से ज्यादा होने पर हेलमेट अनिवार्य किया जाए। हेलमेट आईएसआई मानक का होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। वहीं, वाहन चलाते हुए मोबाइल के प्रयोग, ड्रंक ऐंड ड्राइव, रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी।