नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है. यानी अब आप इतने दिनों में बेहतर टैक्स प्लानिंग के लिए कर सकते हैं. हम आपको कुछ टैक्स डिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं. याद रहे कि ये टैक्स डिडक्शन नए टैक्स सिस्टम के लिए नहीं है. अगर आपने अभी तक डिडक्शन क्लेम नहीं किया है और आप सेक्शन 80C के तहत Income Tax में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर Tax में 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके डिटेल्स.
Income Tax Act के सेक्शन 80C के अंतर्गत इंडिविजुअल और HUF लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के पेमेंट पर अन्य इंस्ट्रुमेंट के साथ-साथ कुल 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात कि यह डिडक्शन पाने के लिए आपका भारतीय इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं है. इसके तहत किसी NRI या विदेशी नागरिक का भारत में टैक्सेबल इनकम बनता है तो वह देश से बाहर खरीदी गई पॉलिसी पर भी यह डिडक्शन क्लेम कर सकता है. अब नजर डालते हैं कि किन पॉलिसीज पर यह छूट मिलेगी. यह क्लेम टर्म इंश्योरेंस जैसे- प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट से लेकर ULIP जैसे इंश्योरेंस कम इंवेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर भी की जा सकती है. कोई भी टैक्सपेयर अपने खुद, स्पाउस या बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के पेमेंट पर छूट के लिए क्लेम कर सकता है.
इसके तहत एक अप्रैल, 2012 के बाद कराई गई किसी भी पॉलिसी के सम-इंश्योर्ड के 10% या उससे कम प्रीमियम के पेमेंट पर छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है. वहीं, अपंगों के लिए यह दायरा 15 फीसदी का है. वहीं, आपको बता दें कि एक अप्रैल, 2012 से पहले खरीदी गई पॉलिसी पर 20% तक का छूट लिया जा सकता है. इस पॉलिसी के लिए कई नियम और शर्तें भी हैं., इसमें कम-से-कम दो साल तक एक्टिव रहने वाली Life Insurance Policy पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है., ऐसे में, पिछले वर्ष के डिडक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है और उसे उस साल के इनकम में जोड़ दिया जाता है जब पॉलिसी लैप्स हुई होगी., अगर आप किसी Annuity Plan के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तब भी आप 80C के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं.