नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक ग्राहकों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखकर समय-समय पर नियमों में बदलाव किया जाता रहता है. इस बार आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अगर आपने भी किसी बैंक में लॉकर ले रखा है और उसमें आपका कीमती सामान रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए.
रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी कर नए बैंक लॉकर नियम जारी किए हैं. इन नियमों को 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही गई है. बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है. अक्सर बैंक लॉकर्स में चोरी होने की शिकायतें आती रहती थीं. लेकिन अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंधित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा.
अभी तक चोरी की वारदात पर बैंक पल्ला झाड़ लेते थे और कह देते थे कि इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है. आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा. इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है. आरबीआई का मानना है कि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते. सही जानकारी प्राप्त करना उनका हक है.
अब जब भी आप लॉकर एक्सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से आपको ई-मेल और एसएमएस पर दिया जाएगा. आरबीआई की तरफ से यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया गया है. साथ ही बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया लेने का हक है. यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता.
लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब सीसीटीवी से निगरानी करना जरूरी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 दिन तक का डेटा स्टोर करके रखना होगा. चोरी या सुरक्षा में किसी भी प्रकार की खामी होने पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये जांच कर सकेगी.