लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 31 मई तक लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. आंशिक कोरोना कर्फ्यू को संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार कारगर मान रही है. यही वजह है कि लगातार इसे विस्तार दिया जा रहा है. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेगा.
नई गाइडलाइन के मुताबिक खेती-किसानी से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी. इसमें कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों की दुकानें शामिल हैं. कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु, चिकित्सा, औद्योगिक गतिविधियां आदि चलती रहेंगी.
इन्हें मिली है छूट
औद्योगिक गतिविधियों को छूट, यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं.
मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े ट्रांसपोटेशन को भी छूट दी गई है.
डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल शॉप और व्यवसाय से जुड़े लोग.
ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं.
मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है. वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं.
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बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे. इसके अलावा पिछले आदेशों में जारी की गई शर्तें यथावत रहेंगी.
कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. केवल इमरजेंसी सेवाओं और जिन लोगों को छूट मिली है वही घर से बाहर निकल सकते हैं.