नई दिल्ली. भारत में किसानों का काम सिर्फ खेती-किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फसल की कटाई के बाद उसका भंडारण करना भी अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि फसल भंडार घरों और कोल्ड हाउस की कमी के कारण ज्यादातर फसलें कटाई के बाद खेतों में पडे-पडे ही बर्बाद हो जाती हैं, जिसके खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, लेकिन अब नहीं.

किसानों की इसी समस्या का समाधान निकालते हुये नाबार्ड ने ग्रामीण भंडारण योजना 2022 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फसलों के सुरक्षित भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी. इतना ही नहीं, किसान चाहें तो अपने गांव में भंडार गृह बनाकर खुद के लिये या दूसरे किसानों को फसल भंडारण की सुविधा दे सकते हैं. इसके लिये फसल भंडारण योजना के तहत 3 करोड़ तक के आर्थिक अनुदान का प्रावधान है.

फसल भंडारण योजना के तहत भंडार गृह की क्षमता के अनुसार ही सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

इसका मतलब सब्सिडी के उद्देश्य से खोले गये गोदाम या भंडार घर की न्यूनतम क्षमता 100 टन और अधिकतम क्षमता 30,000 टन तक ही रहनी चाहिये.
यदि अधिकतम क्षमता से अधिक या न्यूनतमन क्षमता से कम स्तर वाले फसल भंडार पर आर्थिक अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा.

पहाड़ी इलाकों में भंडारण की क्षमता में राहत दी गई है, यानी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले किसान चाहें तो सब्सिडी का लाभ लेकर 25 टन की क्षमता वाला गोदाम खोल सकते हैं.

ग्रामीण भंडारण योजना 2022 में आवेदन करने के लिये पात्रता के अनुसार ही सब्सिडी या आर्थिक अनुदान का आबंटन किया जायेगा.

इसमें एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों या इनके समुदायों, संगठनों और पर्वतीय क्षेत्र,पूर्वोत्तर राज्यों में इकाई निर्माण की लागत की एक तिहाई राशि का अनुदान दिया जायेगा. इसके लिये अधिकतम राशि 3 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.
व्यक्तिगत किसान, ग्रेजुएट किसान या सहकारी संगठन से जुड़े किसानों को इकाई निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम राशि 2.25 करोड़ रुपये रखी गई है.
किसानों के अलावा अन्य श्रेणियों के व्यक्ति, निगम या कंपनी भी फसल भंडार गृह खोलना चाहती है तो उनके लिये इकाई निर्माण की लागत का 15 प्रतिशत अनुदान यानी अधिककम 1.35 करोड़ रूपए की राहत दी जायेगी.

जाहिर है कि आज गांव-गांव में फसल भंडार गृह का होना बेहद जरूरी है. इससे किसानों के साथ-साथ लोकल व्यापारियों को भी खरीद-बिक्री और स्टोरेज में आसानी रहेगी. इस योजना के तहत आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिये पात्रता निर्धारित की गई है, जिसमें किसान, किसान उत्पादक संगठन, प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां, निगम, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति, सरकारी संगठन, परिसंघ और कृषि उपज विपण समिति भी ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ ले सकते हैं.

ये हैं जरूरी दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का राशन कार्ड
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
आवेदक के बैंक खाते का विवरण
आवेदक का मोबाइल नंबर
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

फसल भंडारण योजना 2022 (Warehouse Subsidy Scheme 2022) के तहत भंडर गृह खोलना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट https://www.nabard.org/hindi/default.aspx पर आवेदन करें.