मेरठ: न्यायालय जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत में प्रदेश सरकार द्वारा एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 के केस क्राइम नंबर 131/2022 थाना खरखौदा के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने याकूब कुरैशी की पत्नी के मकानों से सील हटाये जाने के आदेश दिये थे।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बक्शी ने न्यायालय को अवगत कराया कि मकान नंबर 1113 और 1113ए, सराय बहलीम याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के स्वामित्व के हैं और संजीदा बेगम जमानत पर है। जबकि पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी व फिरोज कुरैशी के फरार होने के चलते संजीदा बेगम के मकानों को सील कर दिया। अवर न्यायालय ने पुलिस की कार्यवाही को गलत मानते हुए मकानों से सील हटाये जाने के आदेश छह अगस्त 2022 को दिये थे।

सरकार ने सील हटाये जाने के आदेश को जिला जज के यहां चुनौती दी थी। न्यायालय जिला जज ने मामले की सुनवायी करते हुए दोनों मकानों से सील हटाये जाने के अवर न्यायालय के आदेश को सही माना। परन्तु मकानों में दोनों आरोपियों हाजी याकूब कुरैशी व उसके पुत्र फिरोज कुरैशी की चल सम्पत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिये।