नई दिल्ली. पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने सभी पशुपालन करने वाले किसानों के लिए की थी. इस कार्ड का मकसद पशुपालन करने वाले किसानों के व्यापार विस्तार में मदद करना है. किसान इस कार्ड का इस्तेमाल पशुपालन व मछलीपालन के काम में सामने आने वाली विभिन्न जरुरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं. इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी या मछली पालन के कार्य में लगे हैं.

सरकार इस योजना के तहत पशुपालकों को 3 लाख रुपये तक का लोन देती है. 1.6 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है. सरकार एक भैंस के लिए 60,000, गाय के 1 लिए 40,000, एक मुर्गी के लिए 720 रुपये और एक भेड़/बकरी के लिए 4000 रुपये का लोन देती है. बैंक या वित्तीय संस्थान पशु किसान क्रेडिट कार्डधारकों को केवल 4 फीसदी पर लोन मुहैया करा देते हैं. पशुपालकों को 6 बराबर किस्तों में लोन दिया जाता है. किसानों को ये लोन 5 साल के अंदर लौटाना होता है. आमतौर पर बैंक किसानों को 7 फीसदी की ब्याज दर पर लोन देते हैं लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में सरकार की ओर से पशुपालकों को 3 फीसदी की छूट मिल जाती है.

किसानों को जरूरत के समय किसानों को आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलता है. ऐसे में वह कर्ज के जाल में फंसने से बच जाते हैं. पशुपालक इस कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही किसान साहूकारों से बचे रहते हैं और उन्हें अपनी जमीन या अन्य संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है.

आपको इसके लिए सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा. बैंक से आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा. इस फॉर्म को भरकर जमा करना होगा. साथ ही आपको केवाईसी के लिए कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे. अगर आप बैंक नहीं जा सकते तो आप किसी सीएससी केंद्र में जाकर भी इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं. आपके फॉर्म भरने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी और अगर आप पात्र हुए तो 15 दिन के अंदर आपका किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा.

पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान का आधार कार्ड, पैनकार्ड, मवेशी का हेल्थ सर्टिफिकेट, किसान का वोटर आईडी, बैंक अकाउंट, जमीन के कागजात व पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी.