नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया फिर एग्जाम दिया, लेकिन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए और बाहर हो गए. अब इसी तरह की एक पुरानी भर्ती के तहत नौकरी देने का आदेश दिया गया है. दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिसंबर, 2017 में सफाईकर्मी, रसोइया, पानी पिलाने, चपरासी सहित 10 ट्रेड में 707 एमटीएस की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे.

पहले फेज में 100 नंबर की लिखित परीक्षा के बाद पुलिस ने सफल आवेदकों को टेस्ट के लिए बुलाया गया. ट्रेड टेस्ट के लिए पुलिस ने 1485 रोल नंबर को बुलाया. इसके बाद पुलिस ने सिर्फ 268 लोगों की नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया को बंद कर दिया. अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने बताया कि आरटीआई के तहत जानकारी में पुलिस यह कहती रही कि नियुक्ति की जाएगी, लेकिन दिसंबर, 2020 में कहा कि बाकी बचे पदों पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

अब न्यायाधिकरण के सदस्य आर.एन. सिंह और तरूण श्रीधर पीठ ने हाल ही में पारित फैसले में दिल्ली पुलिस को दिसंबर, 2017 में निकाली गई भर्ती की बाकी बची 439 सीटों पर भी एमटीएस की नियुक्ति करने का आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दिसंबर, 2017 में निकाली गई भर्ती की सभी सीटों पर एमटीएस की नियुक्ति करनी होगी.

पीठ ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट जारी होने के बाद जून, 2020 के आंतरिक संचार में भी कहा गया है कि बाकी बची सीटों पर अतिरिक्त मेरिट लिस्ट के जरिए नियुक्ति होगी और जल्द ही ये सूची जारी करने की बात की गई थी.

न्यायाधिकरण ने कहा कि ऐसे में 2017 में जारी विज्ञापन के तहत सभी 707 सीटों पर नियुक्ति नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है. यह टिप्पणी करते हुए न्यायाधिकरण ने दिल्ली पुलिस को 439 सीटों पर एमटीएस की नियुक्ति के लिए उन सभी प्रतिभागियों का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी.