नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी भविष्य निधि में नो योर कस्टमर अपडेट करने की अनुमति दी है. सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ की ऑनलाइन पोर्टल epfindia.gov.in के जरिए केवाईसी अपडेट कर सकते हैं. अगर आपका ईपीएफ अकाउंट केवाईसी कम्पलायंट नहीं है तो EPFO सब्सक्राइबर्स के क्लेम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है. आप घर बैठे अपनी केवाइसी जानकारी को UAN पोर्टल के जरिए अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको यूएएन की जरूरत होगी.
केवाइसी अपडेट है तो पैसे ट्रांसफर या निकासी में दिक्कत नहीं होती. केवाईसी अपडेट न होने की स्थिति में क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएंगे. अगर आपने केवाइसी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा रखे हैं तो EPF सदस्य को कोई SMS अलर्ट नहीं मिलेगा.
स्टेप 1: सबसे पहले EPFO मेंबर पोर्टल पर जाना होगा.
स्टेप 2: अब आपको अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना है.
स्टेप 3: लॉग-इन करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. जिसमें आपको Manage लिखा हुआ दिखाई देगा.
स्टेप 4: यहां से ‘KYC’ विकल्प को सेलेक्ट करें.
स्टेप 5: एक नया पेज खुलेगा जिसमें विभिन्न डॉक्यूमेंट्स टाइप की लिस्ट मौजूद होंगे. डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूटमेंट के अनुसार नाम और अन्य डिटेल्स जैसे बैंक डिटेल्स के मामले में IFSC और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में एक्सपायरी डेट भरें.
स्टेप 6: अब ‘save’ पर क्लिक करें.
स्टेप 7: ‘KYC Pending for Approval’ कॉलम में केवाईसी डॉक्यूमेंट का स्टेट दिखेगा.
स्टेप 8: नियोक्ता की ओर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई होने के बाद ‘Digitally Approved KYC’ स्टेट नजर आएगा. साथ ही, आपके रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा.