नई दिल्ली। अगर आप अपनी गाड़ी के फ्रंट में बंपर लगाते हैं तो आप उसे फौरन हटा लें, क्योंकि इससे बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की भी निगाहें इन गाड़ियों पर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बंपर लगाए हुए पाया जाता है तो यातायात पुलिस भारी भरकम चालान काट देती है। बंपर को लेकर जुर्माना क्यों वसूला जाता है, इसके बारे में इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे हैं।
दरअसल, बंपर जिस जगह पर लगाया जाता है वहां एयरबैग सेंसर लगा हुआ होता है। लोग गाड़ी का एक्सिडेंट होने पर ज्यादा नुकसान न हो इसलिए बंपर लगवाते हैं। हालांकि, वो भूल जाते हैं कि जिस जगह वह बंपर लगा रहे हैं वहां एयर बैग सेंसर लगा हुआ होता है और दुर्घटना की स्थिति में अगर सेंसर काम नहीं किया और एयरबैग नहीं खुला तो वाहन में बैठे यात्रियों की जान भी जा सकती है।
यातायात पुलिस बंपर लगे हुए गाड़ी को देखती ही चालान काट देती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा करने पर कम से कम वाहन मालिक को 10 हजार रुपये तक का फाइन देना पड़ता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 19/192 के तहत कोई भी वाहन मालिक बिना आरटीओ के परमिशन के वाहन में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकती है।
जब भी नई गाड़ी खरीदी जाती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गाड़ी किस रंग की है, गाड़ी में का प्रकार कौन सा है, कितनी सीसी की आदि मेशन होता है। परिवहन विभाग के अनुसार रिजस्ट्रेशन के बाद अगर कोई वाहन मालिक गाड़ी में बदलाव करता है तो उसे आरटीओ से अनुमति लेनी होगी और अपने आरसी में बदलाव करने होंगे।