मेरठ. मेरठ नगर निगम ने कुत्ते के काटने पर पालतू जानवरों के मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. शहर में कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों के बाद यह कदम उठाया गया है. प्रस्ताव के अनुसार, नगर निगम के अधिकारी पालतू जानवरों के मालिकों से यह जुर्माना वसूलेंगे. साथ ही लोगों को पालतू जानवरों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. प्रस्ताव में आगे यह भी कहा गया है कि कुत्ते के काटने पर मालिकों को घायल व्यक्ति का इलाज भी कराना होगा.
यह कदम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कुछ दिनों पहले एक हाउसिंग सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते द्वारा छह साल के लड़के को काटने के बाद लिए गए इसी तरह के निर्णय के बाद उठाया गया है. शनिवार को बैठक में मौजूद नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित होने के बाद, पालतू पंजीकरण, पालतू क्लीनिक पंजीकरण और अन्य नियमों के संबंध में नई नीति में निर्णय शामिल किया जाएगा. इसे राजपत्र अधिसूचना के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा.
पारित प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि जब मालिक अपने कुत्ते को घर से बाहर ले जाएंगे तो उन्हें कुत्ते के मुंह पर जाब लगाना होगा. भले ही वह पार्क ही क्यों ना जा रहें हों या फिर लिफ्ट का ही उपयोग क्यों ना कर रहें हों. यदि कोई पालतू पशु मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही पिटबुल, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों के पंजीकरण और प्रजनन पर ‘प्रतिबंध’ लगा दिया गया है.