उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक जारी करने से रोका है.निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से मांगा जवाब.ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा कल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश किया जाएगा. इसके बाद फिर मामले की सुनवाई होगी. तब तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोका.

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने ये निर्देश दिया है. इससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा 2-3 दिनों के भीतर की जा सकती है. लखनऊ शासन में सोमवार को सारे कमिश्नरों के साथ बैठक हुई. ACS एसपी गोयल के साथ कमिश्नरों की बैठक हुई.इसमें स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श हुआ. लिहाजा माना जा रहा था कि 3-4 दिन में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव हो सकती है. हालांकि अब सारा दारोमदार हाईकोर्ट के रुख पर टिक गया है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है. इसमें से 17 नगर निगम शामिल हैं. जबकि 200 नगरपालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होना है. निकाय चुनाव की तारीखों का अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि एक हफ्ते पहले नगर निगम और नगरपालिका औऱ नगर पंचायतों के लिए आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है. इस पर एक हफ्ते में आपत्तियां मांगी गई थीं. जिसकी समयसीमा भी खत्म होने वाली है.