नए साल के साथ ही आम आदमी से जुड़े कई तरह के बदलाव भी अमल में आ गए हैं. इनमें बैंक लॉकर से लेकर क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स प्वाइंट तक से जुड़े नियम शामिल हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूर है. इसके अलावा गाड़ी खरीदने के लिए भी अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. आइए पहली तारीख के साथ लागू हुए इन तीन बड़े बदलावों के बारे में डिटेल से जानते हैं.

बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की जिम्मेदारी में इजाफा किया है. अब लॉकर ग्राहक को होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में बैंक नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकेगा. दरअसल, Bank Locker के नियमों में जो चेंज किए गए हैं. उनके तहत 1 जनवरी 2023 से बैंकों को लॉकरों की खाली और वेटिंग लिस्ट दिखाना जरूरी होगा. वहीं बैंक को भी ग्राहकों से एक
बार में तीन साल के लिए किराया लेने का अधिकार दिया गया है. केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए संशोधनों के मुताबिक, लॉकर में रखी गई ग्राहक की किसी भी वस्तु को अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है, तो उस स्थिति में बैंक को भुगतान करना पड़ेगा.

वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लेकर भी बदलाव किया है, जो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गया. दरअसल, सरकार ने जीएसटी की ई-इन्वॉयसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर अब पांच करोड़ रुपये कर दिया है. यानी ऐसे व्यापारी जिनके कारोबार का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना अनिवार्य होगा.

नए साल से अब गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा खर्च करना होगा. दरअसल, 2023 की शुरुआत के साथ ही विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में संशोधन किया है. कई कंपनियां अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती हैं. यहां बता दें कि TATA Motors ने नए साल की शुरुआत से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह अपने कॉर्मशियल गाड़ियों की कीमत जनवरी 2023 से 2 फीसदी बढ़ाने वाली है.

इन प्रमुख बदलावों के अलावा एक जनवरी 2023 से फोन निर्माता कंपनियों और इसका आयात-निर्यात करने वाली फर्मों के लिए भी नया रूल लागू हो गया है. इसके तहत कंपनियों को हर फोन के आईएमईआई (IMEI) नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. दूरसंचार विभाग ने IMEI से छेड़छाड़ होने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए ये तैयारी की है. जो फोन विदेशी यात्रियों के साथ भारत आए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.