मुंबई: दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की फ्लाइट में कथित तौर पर अश्लीलता का शिकार हुए सत्तर वर्षीय यात्री को राहत देते हुए बुधवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली. आरोपी की पहचान मुंबई निवासी व्यवसायी शेखर मिश्रा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 45-50 के बीच बताई जा रही है. शेखर मिश्रा 26 नवंबर, 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान में अपने कपड़े उतारने और सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी पीड़ित महिला की उस शिकायत के आधार पर दर्ज की है, जो उसने पहले एयरलाइन को सौंपी थी.

हालांकि, एयरलाइन द्वारा पुलिस को 28 दिसंबर को घटना के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मामले में और जानकारी हासिल करने के लिए पीड़िता से संपर्क किया. एयर इंडिया ने जब महिला की विस्तृत शिकायत पुलिस के साथ साझा किया, तब जाकर आरोपी के खिलाफ 4 जनवरी, 2023 को मामला दर्ज किया गया. महिला ने 27 नवंबर, 2022 को ही अपनी लिखित शिकायत एयरलाइंस को सौंप दी थी. आरोपी पर महिला का शील भंग करने, शराब के नशे में दुर्व्यहार करने, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के साथ-साथ विमान नियमों के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए मुंबई रवाना हो गई है. लैंडिंग के बाद पुलिस और सुरक्षा अधिकारी से सूचना छिपाने के लिए पुलिस एयरलाइन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेगी. इसके अलावा, फ्लाइट के चालक दल के सदस्यों से भी घटना के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस पूछताछ करेगी. यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को हुई थी जब एयर इंडिया की उड़ान संख्या 102 अमेरिका के जॉन एफ. केनेडी एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी. 70 वर्षीय पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह बिजनेस क्लास के गलियारे वाली सीट पर बैठी थी, जब वह आदमी अपनी सीट से उठकर आया, पैंट की जिप खोली और उस पर पेशाब किया.

यह उस समय की घटना है, जब भोजन के बाद फ्लाइट के अंदर की रोशनी कम कर दी जाती है. जनवरी 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने वाले टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को महिला द्वारा एक शिकायती पत्र भेजे जाने के बाद ही एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू की. टाटा समूह के अध्यक्ष को लिखे अपने शिकायती पत्र में महिला ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में केबिन क्रू की निष्क्रियता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी. उसने लिखा था कि इस स्थिति से निपटने में एयरलाइन क्रू सक्रिय नहीं था और उसे कोई राहत नहीं दी गई. इस बीच, एयर इंडिया ने आरोपी को उसके दुर्व्यहार के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डालने के विपरीत सिर्फ 30 का प्रतिबंध लगाया.