नई दिल्‍ली. मोदी सरकार इस बार के बजट में मध्‍य वर्ग और नौकरीपेशा पर मेहरबान दिखी है. इनकम टैक्‍स में रिबेट की सीमा बढ़ाने और टैक्‍स की दर घटाने के साथ नौकरीपेशा को एक और बड़ी राहत दी है. रिटायरमेंट पर छुट्टियों के एवज में मिलने वाली रकम पर टैक्‍स छूट का दायरा भी करीब 8 गुना बढ़ा दिया है. यह छूट प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को दी गई है.

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2023 पेश करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लीव इनकैशमेंट पर ज्‍यादा टैक्‍स छूट दी जाएगी. अभी तक प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के रूप में मिलने वाली सिर्फ 3 लाख रुपये तक की रकम पर ही टैक्‍स छूट मिलती थी, जो अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. लीव इनकैशमेंट दरअसल नौकरी के दौरान कर्मचारी जो छुट्टियां नहीं लेते हैं, उसके एवज में मिली रकम होती है. ज्‍यादातर कंपनियां एक निश्चित संख्‍या तक लीव के एवज में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर नकद भुगतान करती हैं.

अभी तक प्राइवेट कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के रूप में सिर्फ 3 लाख रुपये तक ही इनकम टैक्‍स छूट मिलती थी. इसके ऊपर की कमाई पर कर्मचारी को अपने स्‍लैब के हिसाब से टैक्‍स देना पड़ता है. अब यह सीमा 25 लाख रुपये होने की वजह से टैक्‍स बचाने में राहत मिलेगी. मान लीजिए कि आपको लीव इनकैशमेंट के रूप में 15 लाख रुपये मिले तो इस पर 3 लाख की टैक्‍स छूट मिल जाएगी, बाकी 12 लाख की रकम पर आपको स्‍लैब के हिसाब से टैक्‍स देना पड़ेगा.

नए प्रावधान के तहत आपको लीव इनकैशमेंट के रूप में मिले पूरे 15 लाख की राशि पर टैक्‍स छूट का लाभ मिलेगा. इसके अलावा भी नौकरीपेशा को कई और छूट दी गई है. सरकार ने नए टैक्‍स रेजीम में भी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का लाभ दिया है, जो 15.49 लाख रुपये तक 50 हजार होगी और इसके ऊपर की कमाई पर स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़कर 52,500 रुपये हो जाएगा.