नई दिल्ली. आज के समय हम में से अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आने के बाद हम अपने कई जरूरी कार्यों को काफी आसानी के साथ कर रहे हैं। इसने एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जहां हम कई जरूरी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधों का संसार भी काफी बड़ा हुआ है। वहीं बीते कुछ समय से चाइनीज लोन और सट्टेबाजी एप्स के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने 138 सट्टेबाजी एप्स और 94 लोन देने वाले एप्स को बैन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इन एप्स का चाइनीज कनेक्शन है। कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय को इन एप्स को बैन करने का निर्देश दिया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी चाइनीज एप्स आईटी एक्ट की धारा 69 का उल्लंघन कर रहे थे। इन एप्स में ऐसी सामग्री है, जो कि भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है।
मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का पता चला है कि ये एप्स लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन पर 3000 फीसदी तक बढ़ा देते हैं। वहीं जब लोग इन लोन को चुका नहीं पाते हैं। इस स्थिति में उनको मानसिक रूप से काफी परेशान किया जाता है।
कई बार लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं इन चाइनीज एप्स में सर्वर साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके जासूसी उपकरण बदलने की भी क्षमता होती है।
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कुछ महीनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन चीनी लोन देने वाले एप्स की जांच की शुरुआत की थी। इस दौरान पाया गया कि ऐसे 94 एप्स ई-स्टोर पर हैं, जो किसी तीसरे पक्ष के लिंक के माध्यम से काम कर रहे हैं।