लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हर दस मिनट में दस से 20 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है. लखनऊ में वर्तमान में कुल 406 मामले कोरोना के हैं. इसी बीच जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के तहत स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, सिनेमा घर और एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा. यही नहीं जिला प्रशासन ने हाथ मिलाने और गले लगने पर भी रोक लगा दी है. इसके अलावा अब सभी सार्वजनिक स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग भी लगाया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना अनिवार्य होगा. कार्यालयों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा. बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा. कक्षा में बच्चों के बीच दूरी बनाए रखने का भी आदेश दिया गया है. अगर किसी के अंदर कोई लक्षण नजर आए तो उसे स्कूल या कॉलेज न भेजा जाए, उसकी जांच करा कर मरीज को ठीक होने तक आइसोलेट रखा जाए.
नई गाइडलाइन के तहत शादी समारोह में भी अब ज्यादा मेहमानों को बुलाने और भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा सभी शादियों में साफ-सफाई से लेकर बारातियों समेत सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा. यही नियम लखनऊ शहर के सभी रेस्टोरेंट और होटल पर भी लागू होगा.
जिला प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया है कि शहर के सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाए. सभी मरीजों के बीच उचित दूरी हो इसका ध्यान रखा जाए.
जिला प्रशासन की ओर से सिनेमा हॉल और मॉल में भी अब बिना मास्क किसी को भी प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है. यही नहीं यहां पर ग्राहकों को अब दस्ताने पहनना भी अनिवार्य होगा. बहुत ज्यादा भीड़ मॉल और सिनेमाघरों में इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन पर भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन कराए जाने का आदेश दिया गया है. यहां पर यात्रियों के बैठने के लिए जो कुर्सियां हैं उनके बीच में दूरी बनाने के लिए कहा गया है.
आम जनता के लिए जिला प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें. खास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों को लेकर लापरवाही न बरतें, जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर रोग है उनका विशेष ध्यान रखा जाए. उन्हें घर से निकलने से पहले मास्क जरूर पहनाया जाए. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और गंदगी न फैलाने के लिए भी आदेश जारी हुए हैं. इसके अलावा बाहर से खरीद कर घर लाने वाले हर सामान को सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है.