मेरठ। दुष्कर्म के आरोपी नीरज पुत्र किशोर निवासी ग्राम सरधना मेरठ को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 14 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि वादी ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने मां-बाप के साथ रहती है। 21 जून 2016 को घर पर जब सब सो रहे थे, तभी आरोपी ने सबको जहरीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया। घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।
सरधना पुलिस ने दुष्कर्म की धारा, पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने न्यायालय में कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसका सरकारी वकील ने विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया।